Jaunpur: न्यायालय के आदेश की अवहेलना: जौनपुर में स्टे वाली जमीन पर सड़क निर्माण शुरू, पुलिस के हस्तक्षेप से रुका काम
संवाददाता, जौनपुर

जौनपुर: न्यायपालिका के आदेशों को दरकिनार कर प्रशासनिक मनमानी का एक बड़ा मामला सामने आया है । शहर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद, नगर पालिका की टीम एक विवादित भूमि पर सड़क बनाने पहुंच गई । मौके पर मिट्टी भराई का काम शुरू होते ही पीड़िता ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाए जाने पर काम को रोका गया ।
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क्या है पूरा मामला?
यह विवाद लाइन बाजार के रामराय पट्टी स्थित आराजी संख्या 147 से जुड़ा है । इस भूमि के संबंध में नीतू सिंह बनाम राज्य सरकार मामले (WRIT-C No. 29509/2025) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी कर जमीन के स्वरूप और कब्जे को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था । प्रार्थिनी नीतू सिंह का आरोप है कि इस आदेश की जानकारी जिलाधिकारी को दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई ।
अधिकारियों ने शुरू करा दी नाप-जोख
आरोप है कि 22 दिसंबर 2025 को नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लगभग छह मीटर (19-20 फीट) चौड़ी सड़क बनाने के लिए नाप-जोख शुरू कर दी । इसके तुरंत बाद मिट्टी पाटने का काम भी शुरू करा दिया गया, जो सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन था ।
पुलिस ने रुकवाया काम, अवमानना का केस भी दर्ज
निर्माण कार्य शुरू होते ही प्रार्थिनी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी । पुलिसकर्मियों के पहुंचने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की प्रति दिखाई गई, जिसके बाद काम को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया । पीड़िता ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पहले ही हाईकोर्ट में अवमानना वाद दाखिल किया हुआ है, जिस पर 19 दिसंबर 2025 को नोटिस भी जारी हो चुका है । उन्होंने आशंका जताई है कि अगर इस अवैध निर्माण को स्थायी रूप से नहीं रोका गया तो उनकी संपत्ति को अपूरणीय क्षति हो सकती है ।




