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यूपी सरकार की ‘बिजली बिल राहत योजना’ शुरू, खानपुर में अधिकारियों ने घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को किया जागरूक

अंकित मिश्रा, गाज़ीपुर

गाज़ीपुर: खानपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही बिजली बिल राहत योजना के तहत बकाया बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को भारी छूट दी जा रही है। योजना की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के लिए विद्युत विभाग ने शिविर आयोजित किए और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया।

यूपी में बकायादारों को बड़ी राहत: ‘बिजली बिल राहत योजना-2025’ शुरू

अवर अभियंता प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि यह योजना तीन चरणों में लागू की गई है। एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तहत निम्नलिखित छूट मिलेगी :

पहला चरण (1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक) : बकाया अधिभार पर 100% छूट + मूल धनराशि पर 25% छूट

दूसरा चरण (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक) : बकाया अधिभार पर 100% छूट + मूल धनराशि पर 20% छूट

तीसरा चरण (1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक): बकाया अधिभार पर 100% छूट + मूल धनराशि पर 15% छूट तक

उपभोक्ता चाहें तो बकाया राशि किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए ₹2000 का पंजीकरण शुल्क अनिवार्य है, जिसे नगद काउंटर, जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

वहीं विद्युत चोरी के पुराने मामलों में भी राहत दी गई है। सभी प्रकार के चोरी प्रकरणों में राजस्व पेनाल्टी पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

शिविर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद यादव, आकाश यादव, होशिंदर, आशीष विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, विवेक, अमन, दिलीप सहित क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे और योजना की सराहना की।

बिजली विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और जल्द से जल्द अपना बकाया बिल जमा कर छूट का फायदा लें।

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