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गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़: CISF जवान पर फायरिंग करने वाले तीनों आरोपित गिरफ्तार, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली

भांवरकोल में 13 अक्टूबर को फायरिंग कर दो लोगों को घायल करने का आरोप, पुलिस ने सर्वेश और आशुतोष राय को पकड़ा; दोनों के पास से असलहे बरामद होने का दावा

आकाश पाण्डेय, गाज़ीपुर 

 

 

 

गाजीपुर। जनपद गाजीपुर के भांवरकोल थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कार्रवाई मिली है। पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 को हुई मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त सर्वेश राय उर्फ सिट्टू को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में आशुतोष राय को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सुखडेहरा गांव के निवासी बताए गए हैं।

 

 

13 अक्टूबर की फायरिंग की घटना से जुड़ा मामला

पुलिस के मुताबिक, भांवरकोल थाना क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2026 को फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें दो लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा होने की बात सामने आई थी। इसी मामले में सर्वेश राय उर्फ सिट्टू वांछित था और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मुकदमा संख्या 224/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 और 109(1) में कार्रवाई की जा रही थी।

पुलिस मुठभेड़ में सर्वेश के पैर में लगी गोली

पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर को थानाध्यक्ष भांवरकोल की टीम अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में सर्वेश राय उर्फ सिट्टू घायल हो गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। पुलिस ने सर्वेश के साथ आशुतोष राय को भी गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। मुठभेड़ के घटनाक्रम और गोली चलने की परिस्थितियों के संबंध में स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

दोनों के पास से असलहे बरामद होने का दावा

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सर्वेश राय के पास से .32 बोर की पिस्टल, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। वहीं, आशुतोष राय के पास से .315 बोर का कट्टा मिलने की जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में अलग से अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सर्वेश राय का पुराना आपराधिक इतिहास भी आया सामने

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सर्वेश राय उर्फ सिट्टू का नाम पहले भी कई आपराधिक मामलों में दर्ज रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2017 में हत्या, साक्ष्य मिटाने, अपहरण, धमकी और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी वर्ष 2017 में मामला दर्ज बताया गया है।

पुलिस रिकॉर्ड में वर्ष 2018 के दौरान हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मुकदमों का भी जिक्र है। वर्ष 2019 में मारपीट, धमकी और एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2026 में भांवरकोल थाने में दर्ज मुकदमों में भी उसका नाम सामने आया है। इन मामलों में आरोपों और उनके न्यायिक परिणामों की अलग-अलग पुष्टि आवश्यक है।

अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी

गाजीपुर पुलिस के मीडिया सेल के अनुसार, यह कार्रवाई अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन के निर्देशन और पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।

 

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