बुद्ध विहार कॉलोनी में VDA की बड़ी कार्रवाई, एक साथ 13 होटल सील होने से मचा हड़कंप
आवासीय क्षेत्र में नियमों के विपरीत चल रहे थे होटल, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस लेने का भी आरोप

नीरज सिंह, वाराणसी
वाराणसी, 11 मई 2026। Varanasi Development Authority ने बुद्ध विहार आवासीय कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे 13 होटलों को एक साथ सील कर दिया। इस कार्रवाई से होटल संचालकों और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वीडीए के अनुसार कई भवन स्वामियों ने आवासीय उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत कराकर होटल संचालन शुरू कर दिया था, जबकि कुछ होटल बिना मानचित्र स्वीकृति के ही संचालित किए जा रहे थे।
पार्किंग, ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोग थे परेशान
वीडीए अधिकारियों ने बताया कि बुद्ध विहार कॉलोनी पूरी तरह आवासीय क्षेत्र है, लेकिन यहां बड़े पैमाने पर होटल संचालन होने से स्थानीय लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। होटल संचालकों द्वारा समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे क्षेत्र में जाम और अवैध पार्किंग की स्थिति बनी रहती थी। इसके अलावा बाहरी लोगों की लगातार आवाजाही, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ा दी थी।
अधिकारियों के मुताबिक आपात स्थिति में अग्निशमन और राहत वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होने की आशंका थी, जो जनसुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला माना गया।
जांच में फर्जी दस्तावेजों से लाइसेंस लेने की बात आई सामने
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ होटल संचालकों ने सराय एक्ट की धारा 4/5 के तहत फर्जी और कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त किया था। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए वीडीए ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया।
इन 13 होटलों पर चला सीलिंग अभियान
स्थानीय प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल किरन पैलेस, होटल A-ZURE, होटल Four Leaf, होटल Vedic Roots, स्टे इन काशवी, ट्रस्ट द्वारा भूतल पर निर्मित किए जा रहे नए होटल, होटल रियो बनारस, होटल Zion Inn, होटल पार्क प्लाजा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन और Comfort In Banaras को सील कर दिया।
होटल संचालन के लिए मानचित्र स्वीकृति जरूरी: वीडीए
वीडीए ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत पर्याप्त पार्किंग, अग्नि सुरक्षा मानक, सड़क की न्यूनतम चौड़ाई, सेटबैक और अन्य आवश्यक मानकों को पूरा करने के बाद ही आवासीय क्षेत्रों में होटल या गेस्ट हाउस संचालन की अनुमति दी जा सकती है। बिना सक्षम स्वीकृति के होटल संचालन पूरी तरह अवैध माना जाएगा।
7 दिनों में हो रहा मानचित्र स्वीकृत, नियमों का पालन करने की अपील
प्राधिकरण ने बताया कि वर्तमान में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया है तथा पात्र आवेदनों को सात दिनों के भीतर स्वीकृति दी जा रही है। वीडीए ने आमजन और भवन स्वामियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण या व्यावसायिक उपयोग से पहले नियमानुसार अनुमति अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।




