वाराणसी में धर्म छिपाकर शादी और धर्मांतरण का आरोप, सिगरा थाने में 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
पीड़िता का आरोप—फर्जी दस्तावेज बनाकर हिंदू नाम से की शादी, धर्म परिवर्तन का दबाव, दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी; पुलिस ने शुरू की जांच

वाराणसी। कमिश्नरेट वाराणसी के सिगरा थाने में एक महिला की शिकायत पर धर्म छिपाकर विवाह करने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने, दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित अन्य गंभीर आरोपों में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, रूपम (काल्पनिक नाम) निवासी बालाजी अपार्टमेंट, शिवपुरम कॉलोनी, छित्तूपुर, थाना सिगरा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसके पति सन्नी सिंह, जिनका वास्तविक नाम सलमान खान बताया गया है, ने अपनी वास्तविक पहचान, धर्म और नाम छिपाकर हिंदू नाम से विवाह किया। आरोप है कि विवाह के लिए कथित रूप से विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सहित अन्य दस्तावेज कूटरचित (फर्जी) तरीके से तैयार किए गए।
पीड़िता ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि यह पूरा कृत्य सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इसके अलावा शिकायत में शाहरुख और मकबूल पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया गया है। वहीं, सन्नी सिंह उर्फ सलमान खान तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।
इन आरोपों के आधार पर सिगरा थाने में मु0अ0सं0 0350/2026 दर्ज किया गया है। मुकदमे में सन्नी सिंह उर्फ सलमान खान पुत्र मकबूल खान, शाहरुख पुत्र मकबूल खान, मकबूल, कैसर खान तथा सायना खान को नामजद किया गया है।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 64(1), 85, 115(2), 351(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) तथा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मामले की विवेचना निरीक्षक अपराध विवेक कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जा रही है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।




