रामनगर किला संपत्ति विवाद में काशी नरेश को बड़ी राहत, Order 7 Rule 11 की अर्जी कोर्ट ने की खारिज
15 साल पुराने मामले में विपक्ष की याचिका पर अदालत का अहम फैसला, एडवोकेट सना सिंह ने काशी नरेश की ओर से मजबूती से रखा पक्ष

वीरेंद्र पटेल, वाराणसी
वाराणसी। काशी नरेश डॉ. अनंत नारायण सिंह से जुड़े रामनगर किला संपत्ति विवाद में बनारस की अदालत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। करीब 15 वर्षों से चल रहे इस ऐतिहासिक संपत्ति विवाद में विपक्ष की ओर से मुकदमे को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कराने के लिए दाखिल की गई Order 7 Rule 11 CPC की अर्जी को अदालत ने निरस्त कर दिया है।
अदालत के इस फैसले को काशी नरेश पक्ष के लिए अहम माना जा रहा है। Order 7 Rule 11 के तहत विपक्ष की ओर से वाद को खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया। इसके साथ ही संपत्ति विवाद से जुड़े मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली अधिवक्ता सना सिंह ने काशी नरेश की ओर से अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर दलीलें पेश करते हुए विपक्ष की ओर से दाखिल Order 7 Rule 11 की अर्जी का विरोध किया।
अधिवक्ता सना सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण हरिहरण की शिष्या रही हैं। इस मामले में उनकी ओर से की गई बहस के बाद अदालत द्वारा अर्जी खारिज किए जाने को काशी नरेश पक्ष की महत्वपूर्ण कानूनी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।
‘राजा’ की उपाधि को लेकर भी उठे सवाल
रामनगर किला और काशी नरेश से जुड़े इस विवाद में संपत्ति के अधिकार के साथ-साथ ‘राजा’ की उपाधि को लेकर भी कानूनी और सार्वजनिक चर्चा होती रही है। यही वजह है कि अदालत का यह आदेश मामले से जुड़े पक्षों के लिए खास महत्व रखता है।
फिलहाल Order 7 Rule 11 की अर्जी खारिज होने के बाद मुख्य विवाद पर कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अदालत के आदेश के बाद इस पुराने और चर्चित मामले में आगे की सुनवाई पर भी लोगों की नजर रहेगी।




