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दिवाली से पहले वाराणसी में अवैध पटाखा गोदाम पर छापा, 10,596 किलो सामग्री बरामद; मालिक गिरफ्तार

गोला दीनानाथ में कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अवैध भंडारण करने का आरोप

ख़बर भारत।

 

वाराणसी। दीपावली से पहले वाराणसी में पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला दीनानाथ में एक गोदाम पर छापेमारी कर पुलिस ने कुल 10,596 किलोग्राम सामग्री बरामद करने का दावा किया है। इस मामले में गोदाम स्वामी राजेश कुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बरामद सामग्री का इस्तेमाल पटाखा निर्माण में किया जाता था। मामले में विस्फोटक अधिनियम, 1884 की संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गोला दीनानाथ में दो स्थानों पर छापेमारी

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला दीनानाथ में मकान संख्या K-65/6-A और K-65/16 में पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अवैध रूप से भंडारण किया गया है।

सूचना मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक दया शंकर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बताए गए स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान विभिन्न प्रकार की सामग्री बरामद हुई, जिसका कुल वजन पुलिस ने 10,596 किलोग्राम बताया है। कार्रवाई के बाद गोदाम स्वामी राजेश कुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।

105 क्विंटल से ज्यादा सामग्री बरामद

पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बरामद सामग्री में चारकोल पाउडर, चमकीला पाउडर, एल्युमिनियम बुरादा, बोरेक्स पाउडर, साल्ट पीटर, मैंग्नीशियम पाउडर, एल्युमिनियम पाउडर और अन्य सामग्री शामिल हैं। इसके अलावा पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले डेटोनेटर और पलीते की तीन पेटियां भी बरामदगी की सूची में शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, बरामद सामग्री का कुल वजन 10,596 किलोग्राम यानी 105 क्विंटल 96 किलोग्राम है। पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्रियों के अनुचित भंडारण से आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं का जोखिम हो सकता है। हालांकि, इस मामले में किसी दुर्घटना या विस्फोट की सूचना प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दी गई है।

पूछताछ में त्योहारों के लिए भंडारण की बात

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि आगामी दशहरा और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए उसने पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भंडारण किया था। उसके कथन के मुताबिक, वह इस सामग्री को अलग-अलग क्षेत्रों में पटाखा निर्माण के लिए बेचता था। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने वर्ष 1996 से इस व्यवसाय में संलिप्त होने की बात कही है। यह जानकारी पूछताछ में आरोपी के कथन के आधार पर दी गई है।

विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

कोतवाली थाने में मुकदमा संख्या 251/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5/9B(1)(b) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 का उल्लेख किया है। पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। छापेमारी में कोतवाली पुलिस के प्रभारी निरीक्षक, विभिन्न चौकियों के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

त्योहारों से पहले अवैध भंडारण पर पुलिस की कार्रवाई

दीपावली के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने के कारण उनके निर्माण और भंडारण से जुड़े मामलों पर निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है। गोला दीनानाथ में हुई इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने बड़ी मात्रा में पटाखा निर्माण सामग्री बरामद करने की जानकारी दी है। फिलहाल, मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और बरामदगी की जानकारी पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

 

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