
ख़बर भारत।
वाराणसी। उत्तर प्रदेश की वाराणसी जीआरपी कैण्ट पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम को शनिवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बनारस रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ बिहार के दो शातिर शराब तस्करों को रंगे हाथ दबोचा है। आरोपी अपने पीठ पर भारी-कम पिट्टू बैग लटकाकर प्लेटफार्म की तरफ जा रहे थे, तभी सुरक्षाबलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन्हें धर दबोचा।
मिली जानकारी के अनुसार, जीआरपी कैण्ट के प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर के निर्देशन में उपनिरीक्षक और आरपीएफ की टीम बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 01 पर संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कोच रेस्टोरेंट के उत्तर दिशा में फुट ओवर ब्रिज (FOB) के नीचे दो युवक भारी पिट्टू बैग पीठ पर लादे आते दिखाई दिए। पुलिस टीम को सामने देख दोनों युवक सकपका गए और उल्टे पैर वापस सर्कुलेटिंग एरिया (circulating area) की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। उनके इस व्यवहार पर संदेह होने पर मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए चारों तरफ से घेराबंदी कर दोनों को मौके पर ही दबोच लिया।
जब पुलिस टीम ने पकड़े गए अभियुक्तों की जामा तलाशी ली, तो उनके पास मौजूद काले और नीले रंग के पिट्टू बैग से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसमें गौरव कुमार के काले रंग के बैग से 750 ML की 07 बोतलें ‘रॉयल स्टेज सुपीरियर व्हिस्की’ बरामद की गईं। वहीं, राहुल कुमार के नीले रंग के बैग से 750 ML की 06 बोतलें ‘रॉयल स्टेज सुपीरियर व्हिस्की’ और 180 ML के 10 अदद ‘ऑफिसर्स चॉइस ओरिजिनल व्हिस्की’ के टेट्रा पैक बरामद हुए। दोनों तस्करों के पास से कुल 11.550 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग ₹10,270 बताई जा रही है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिहार के नालंदा जिले के निवासियों के रूप में हुई है। इनमें पहला आरोपी 19 वर्षीय गौरव कुमार, पुत्र मिथिलेश प्रसाद, ग्राम पतुआना, थाना बिहार शरीफ का रहने वाला है। दूसरा आरोपी 30 वर्षीय राहुल कुमार, पुत्र सत्येन्द्र पासवान, ग्राम उगावां, थाना अस्थामा, जनपद नालंदा का निवासी है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे इस अवैध खेप को तस्करी के उद्देश्य से ट्रेन के जरिए बिहार ले जाने की फिराक में थे।
पुलिस ने बरामद शराब और बैग को जब्त करते हुए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना जीआरपी कैण्ट वाराणसी में मु0अ0सं0 145/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम (Excise Act) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस शानदार और मुस्तैद कार्रवाई को अंजाम देने वाली संयुक्त टीम का नेतृत्व जीआरपी कैण्ट के प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर और आरपीएफ के निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा अपनी समस्त टीम के साथ किया गया।




